President Message
प्रिय मित्रों,
मानव अधिकार नागरिक का जन्मसिद्ध वह अधिकार है,जिसके बिना समानता: कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं कर सकता।इसलिए भारत का संविधान अध्याय 3 में निहित मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों के लिए मानव अधिकारों की गारंटी देता है।
आप सभी दृढ़ संकल्प लीजिए की बिना किसी भेदभाव के हमेशा सभी के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करेंगे तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृत्यों,शब्दों,अथवा कर्मों से किसी के मानव अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे।
(PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT 1993)
मा.सी0एस0चौहान(अधिवक्ता-छ. ग.हाई कोर्ट बिलासपुर)
प्रदेश अध्यक्ष
(अधिवक्ता-छ. ग.हाई कोर्ट बिलासपुर) प्रदेश अध्यक्ष